कोर्ट ने लगाया 11 हजार रुपए जुर्माना
मिरर मीडिया धनबाद : पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या कर देने के एक मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दुराचारी डब्लू मोदी को नाबालिग से दुराचार के जुर्म में सजा ए मौत पांच हजार रुपए जुर्माना व उसकी हत्या के जुर्म में भी सज़ा ए मौत व पांच हजार रुपए जुर्माना साक्ष्य छुपाने के जुर्म में 7 वर्ष की कैद एक हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। सात फरवरी को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख निर्धारित की थी।
आरोपी घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। आरोपी के खिलाफ पुटकी थाना में 29 अप्रैल 2018 को जरूडीह मुनिडीह निवासी पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 28 अप्रैल 2018 की रात 9:00 बजे उसके गांव का ही डब्लू मोदी उसके घर पर आया और उसकी पांच वर्षीय पुत्री को यह कह कर घर से ले गया कि पड़ोस में विवाह के घर में भोज खिला कर वापस ले आता हूं।
परंतु उस रात वह उसकी पुत्री को लेकर वापस नहीं लौटा। वह अपने परिजनों के साथ अपनी नाबालिग पुत्री को ढूंढने लगी परंतु वह कहीं नहीं मिली। वहीं आरोपी डब्लू मोदी के घर पर भी जाकर पूछताछ की परंतु घरवालों द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गई । अंत में विवाह स्थान पर जाकर पूछताछ किया तो लोगो द्वारा बताया गया कि डब्लू मोदी एक बच्ची को लेकर जरूडीह जंगल की ओर ले गया है। दूसरे दिन जंगल में उसकी पुत्री का चप्पल एवं फ्रॉक बरामद किया गया था