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मथुरा में Shri Krishna Janmabhoomi और Shahi Idgah case में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।
मथुरा में Shri Krishna Janmabhoomi श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच भूमि विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत मिली है और मुस्लिम पक्ष को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की कमिटी की याचिका पर नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों को जवाब देने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज किया
दरअसल, शाही ईदगाह मस्जिद कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत में इस मामले से संबंधित 15 मुकदमों का ट्रांसफर खुद के समक्ष करने को लेकर सुनवाई शुरू की। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक की भी मांग की थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी।
हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत में Shri Krishna Janmabhoomi श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में चल रहे सभी मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर कर लिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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