चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में मतदाता सूची में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई है उनमें यूपी के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अंडमान शामिल हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

किस राज्य को मिली कितनी मोहलत
उत्तर प्रदेश में फॉर्म जमा करने की अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। यूपी में ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की नई तारीख 26 दिसंबर की बजाय 31 दिसंबर होगी। तमिलनाडु और गुजरात में ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की संशोधित तारीख 19 दिसंबर है। ये पहले 14 दिसंबर थी। वहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की तारीख को 18 दिसंबर से बढ़ाकर 23 दिसंबर किया गया है। इस वृद्धि के साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने की अवधि भी बढ़ा दी गई है। आयोग ने यह फैसला सुनिश्चित करने के लिए लिया है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल हों।
केरल के लिए पहले ही बदला गया था शेड्यूल
केरल के लिए शेड्यूल पहले बदला गया था। केरल राज्य के लिए गिनती का समय 18.12.2025 तक खत्म हो जाएगा और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 23.12.2025 को पब्लिश किया जाएगा। यह पक्का करने के लिए कि कोई भी एलिजिबल वोटर पीछे न छूटे, नए वोटरों को डिक्लेरेशन के साथ Form 6 भरकर BLOs को जमा करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है या ECINet ऐप/वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ का इस्तेमाल करके Form और डिक्लेरेशन ऑनलाइन भरकर अपना नाम फाइनल इलेक्टोरल रोल में शामिल करवा सकते हैं, जो फरवरी, 2026 में पब्लिश होगा।
क्यों बढ़ाई गई एसआईआर तारीख?
चुनाव आयोग ने छह राज्यों में एसआईआर की तारीख इसलिए बढ़ाई है ताकि मतदाता सूची का क्रॉस-वैरिफिकेशन अधिक सटीक तरीके से किया जा सके। आयोग ने सभी राज्यों से निर्वाचन अधिकारियों को ASD यानी Absent, Shifted, Dead और Duplicate मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि डेटा का मिलान बिना गलती के हो सके। यूपी में संख्या सबसे अधिक है, इसलिए आयोग ने अतिरिक्त समय दिया है, जिससे जांच पूरी तरह पारदर्शी रहे। उद्देश्य यह है कि किसी भी असली वोटर का नाम न कटे और न ही गलती से छूटे, साथ ही दोहराव या फर्जी प्रविष्टियों को हटाया जा सके।
चुनाव आयोग का खास निर्देश
चुनाव आयोग ने एक दिन पहले बुधवार को सभी 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत एक अहम निर्देश जारी किया। चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे बूथ स्तर पर तैयार होने वाली अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराए गए मतदाताओं की लिस्ट राजनीतिक दलों के बूथ स्तर एजेंटों के साथ साझा करें।

