JPSC को झटका: झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एसटी अभ्यर्थी की नियुक्ति बहाल की, आयोग पर ₹1 लाख का जुर्माना

KK Sagar
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रांची:
झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थी मनोज कुमार कच्छप की नियुक्ति से जुड़े मामले में JPSC की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही आयोग पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने पर लगाया गया, जिसे डबल बेंच ने पूरी तरह उचित बताया।

डबल बेंच का यह फैसला मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और अन्य जज की पीठ ने सुनाया। पिछली सुनवाई में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

🔍 क्या है मामला?

अभ्यर्थी मनोज कुमार कच्छप ने JPSC की ओर से आयोजित एक परीक्षा में हिस्सा लिया था। लेकिन तकनीकी कारणों से परीक्षा शुल्क की राशि आयोग के खाते में जमा नहीं हो पाई। इस कारण JPSC ने उसका आवेदन अमान्य कर दिया था।

इसके बाद मनोज कुमार ने हाईकोर्ट की शरण ली। सिंगल बेंच ने पाया कि वह उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल हुआ और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। इसलिए उसे सिर्फ तकनीकी खामी के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता।

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