बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान 25 जून 2025 से 29 जून 2025 तक चलेगा। इस विशेष अभियान के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
यह निर्णय मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक-1103 दिनांक 19.05.2025 के निर्देशानुसार लिया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन लाभार्थियों के पास अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्ड उपलब्ध कराया जाए जिससे वे सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक की नि:शुल्क इलाज सुविधा प्राप्त कर सकें।
अभियान का लक्ष्य
इस अभियान के तहत पूरे राज्य में 97,100 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी जिलों में समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। घर-घर जाकर लाभार्थियों की पहचान कर, शिविरों के माध्यम से कार्ड निर्माण का निर्देश दिया गया है।
अभियान की प्रक्रिया
- घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा जिससे पात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सके।
- सभी सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र), पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र), आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, तथा नगर निकाय कार्यालयों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
- सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मी मिलकर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करेंगे।
- मार्केटिंग ऑफिसर के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में भी विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
- लाभार्थियों को उनके निकटतम शिविर में पहुंचाकर कार्ड बनवाने की व्यवस्था की जाएगी।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 24 मई 2025 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों में निम्नलिखित शामिल थे:
उप विकास आयुक्त
जिला पंचायती राज पदाधिकारी
जिला शिक्षा पदाधिकारी
अनुमंडल पदाधिकारी
निदेशक, डीआईसी
जिला प्रोग्राम प्रबंधक, आईईसी समन्वयक
नगर परिषद/नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी
स्वास्थ्य प्रबंधक, डीपीएम, डीसीएम
बीएचएम, बीसीएम
एनएम, एएनएम
प्रखंड विकास पदाधिकारी
पंचायत सचिव
तकनीकी ऑफिसर
पीएमओ
वरीय नर्सिंग अधिकारी
बीएलओ, प्रखंड समन्वयक
अन्य स्वास्थ्य कर्मी एवं विभागीय अधिकारी