जमशेदपुर : जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक, बाटा चौक, चौक बाजार आदि क्षेत्रों में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फ़ैलाने वालो के खिलाफ, बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापार करने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए कलकत्ता रॉयल बिरयानी से, बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापार के लिए मोहन स्टोर, सरिक स्टोर, टाइम पॉइंन्ट से व अतिक्रमण करने के लिए प्रसाद बैग, गन्दगी फ़ैलाने वालो आदि से कुल 2800 जुर्माना वसूला गया।बता दें कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है व गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (GSM ) से कम है, उसका उपयोग 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबंधित है।

साथ ही 1 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन की मोटाई से कम के प्लास्टिक के बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही जुगसलाई नगर परिषद द्वारा नव निर्मित रेलवे ओवर ब्रिज के समीप साफ-सफाई कराते हुए कूड़े का उठाव करवाया गया और उक्त स्थल पर कचड़ा नही फेंकने के लिए चेतावनी, जुर्माना वसूलने से संबंधित बैनर व पोस्टर लगाया गया।