सोनाहतू सीओ के साथ मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक अमित महतो को दी जमानत

Uday Kumar Pandey
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मिरर मीडिया : खतियानी झारखंडी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। बता दें कि सोनाहतू सीओ के साथ मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक अमित महतो को जमानत दे दी है।

मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर एस बोपन्ना और जस्टिस नरसिम्नहन की बेंच में अदालत ने सुनवाई की। जिसमें वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने विधायक अमित महतो की तरफ से अपना पक्ष रखा।

गौरतलब है कि यह मामला सोनाहतू सीओ के साथ मारपीट से जुड़ा है। विदित हो कि इस मामले में साल 2018 में रांची सिविल कोर्ट ने अमित महतो को 2 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी झारखंड विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जिसके बाद अमित महतो ने सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिसपर हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले पर दखल देते हुए अमित महतो को मिली दो साल की सजा को कम करके एक साल निर्धारित की थी। इसके बाद साल 2023 के अगस्त में अमित महतो ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया। और इसके बाद सर्वोच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में क्रिमिनल एसएलपी दाखिल की। जिसपर आज सुनवाई हुई और उन्हें जमानत दे दी गई है।

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मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।
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