वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

KK Sagar
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पीठ : चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश सुनाया कि क्या वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों पर रोक लगाई जाए या नहीं।

अदालत ने कहा कि किसी भी कानून को असंवैधानिक मानना बहुत दुर्लभ मामलों में ही किया जाता है। पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती दी गई थी, लेकिन असली विवाद कुछ खास धाराओं पर था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कुछ धाराओं पर रोक लगाई है।

जिन धाराओं पर रोक लगी –

धारा 3(r): पाँच साल तक “इस्लाम का पालन” करने की शर्त नियम बने बिना मनमाना इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए रोकी गई।

धारा 2(c): वक्फ संपत्ति को वक्फ संपत्ति न मानने वाला प्रावधान रोका गया।

धारा 3C: कलेक्टर को वक्फ संपत्ति के अधिकार तय करने का अधिकार देना गलत है। जब तक अदालत फैसला नहीं करती, संपत्ति के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और वक्फ को बेदखल नहीं किया जाएगा।

अन्य प्रावधान

वक्फ बोर्ड में ग़ैर-मुस्लिम सदस्य 4 से ज़्यादा और राज्य स्तर पर 3 से ज़्यादा नहीं होंगे।

धारा 23: पदेन अधिकारी (Ex-officio) मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए।

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