डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चुनाव लड़ने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोड़ा ने कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
सजा पर रोक की मांग
कोड़ा ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने पर ही वे चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोष स्थगित करने का यह कोई उचित आधार नहीं है, और निचली अदालत का निर्णय बरकरार रखा।
दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
मधु कोड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कोड़ा केवल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वह मामले में दोषी हैं, जिससे सजा पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं बनता।
कोयला घोटाला मामला
गौरतलब है कि मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें पूर्व कोयला सचिव और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु भी शामिल थे। इस मामले में सभी आरोपितों को तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
यह निर्णय झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, जहां मधु कोड़ा का चुनाव लड़ना संभावित रूप से राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता था।
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