मिरर मीडिया : प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसपर पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करके रोक लगा दी थी। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस मामले पर एक महीने के अंदर फैसला करे और राज्य सरकार को निर्देश दे कि फिलहाल एम्प्लॉयर्स के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हरियाणा सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में इस आधार पर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए कि उसने कोई कारण नहीं बताया। हाई कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी जिसको लागू किया जा रहा था। हाई कोर्ट ने कानून की संवैधानिकता को नहीं देखा।