सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे HC के आदेश पर रोक लगाते हुए NEET UG रिजल्ट घोषित करने के दिये आदेश

mirrormedia
2 Min Read

दो छात्रों के लिए करीब 16 लाख छात्रों के रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई जा सकती

मिरर मीडिया : सुप्रीम कोर्ट ने NEET एग्जाम के रिजल्ट पर लगी रोक हटा दी है। आपको बता दें कि इस मामले में 27 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, जिसे 28 अक्टूबर 2021 तक के लिए टाल दिया गया था। दरअसल, यह मामला दो छात्रों का है, जिसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने परीक्षा दोबारा आयोजित कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में या‍चिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हुई।

जानकारी के मुताबिक बांबे हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी ने आरोप लगाया कि उन्हें अंडरग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्‍जाम में अलग-अलग सीरियल्‍स वाले प्रश्न पत्र और आंसरशीट सौंपी गईं। बांबे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं को रेस्‍पॉन्‍डेंट की गलती के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए। उनके लिए परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जानी चाहिए और उन्हें परीक्षा की तारीख और केंद्र के बारे में 48 घंटे के भीतर सूचना दी जानी चाहिए।

जबकि इधर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, दिनेश माहेश्वरी और बीआर गवई की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने आज आदेश दिया, ”हम हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हैं। ये संभावना जताई जा रही है कि आज सुनवाई के बाद रिजल्ट घोषित करने की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 12 सितंबर 2021 को हुई थी। इस परीक्षा में करीब 16 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था।

Share This Article
Follow:
Mirror media digital laboratory Pvt. Ltd. Established February 2019. It is a Social Website channel Releted to News From all over india and Abroad with Reflection of truth. Mirror media is Connecting the people 24x7 and show all news and Views
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *