मिरर मीडिया : सुप्रीम कोर्ट से 370 एक्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 370 को लेकर किये गए सभी याचिकाएं ख़ारिज कर दी है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए CJI ने कहा कि संसद/राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
CJI ने कहा कि राष्ट्रपति को 370 रद्द करने का अधिकार है। विधानसभा भंग होने के बाद भी राष्ट्रपति के पास अधिकार कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि कदम उठाए जाएं ताकि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चुनाव हो और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
सीजेआई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि युद्ध के हालात में 370 अंतरिम व्यवस्था थी। सीजेआई ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 370 अस्थाई प्रावधान है।
गौरतलब है कि SC ने 16 दिन की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम (संशोधन) बिल 2023 पेश करेंगे, ये दोनों बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुके हैं।