मिरर मीडिया : शनिवार को जमानत की अवधि पूरी होने के बाद निलंबित आइएएस पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था। जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार बेटी के इलाज के लिए उन्हें 1 माह के लिए सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत प्रदान की गयी थी जिसके बाद 4 जनवरी को पूजा सिंघल 8 माह बाद जेल से बाहर आयी थीं। इस दौरान उन्हें झारखंड से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था।
इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट में वे गुरुवार को हाजिर होने के बाद कोर्ट ने इनके आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
गौरतलब है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थीं। ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था।