तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में CBI कोर्ट में नहीं पेश हुए CM हेमंत : प्रतिनिधि के तौर पर मुश्ताक आलम ने रखा पक्ष

mirrormedia
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मिरर मीडिया : तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में गवाह के तौर पर कोर्ट में आज सूबे के मुख्यमंत्री की आज पेशी विशेष न्यायाधीश पी के शर्मा की CBI अदालत में थी पर राज्य से बाहर होने के कारण मुख्यमंत्री के बदले CM प्रतिनिधि के तौर पर मुस्ताक आलम कोर्ट में पेश हुए। मुस्ताक आलम JMM के रांची जिलाध्यक्ष है जो अधिकृत गवाह के तौर पर पेश हुए।

मुश्ताक आलम ने कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए बताया कि जिस निमंत्रण पत्र की बात रंजीत कोहली कर रहा है वो पत्र सही है लेकिन रकीबूल हसन कौन है ये मैं नहीं जनता हूँ।

साल 2014 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए उसके कार्यकाल में रकीबूल खान नाम से इफ्तार पार्टी के लिए एक दावत कार्ड निर्गत किया गया था। इसी कार्ड को CBI ने जब्त किया था और गवाही में भी चिन्हित किया गया है। जबकि इस कार्ड को रंजीत कोहली बनावटी बता रहें हैं।

आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी रंजीत कोहली उर्फ़ रकीबूल ने सूची में हेमंत सोरेन का नाम दुते हुए मुख्यमंत्री को गवाह बनाया है। विदित हो कि यह मामला जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। 2014 में रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी हुई थी और शादी के बाद से ही मारपीट व उत्पीड़न की घटनाएं सामने आने लगी थी। इस मामले में CBI की ओर से 26 गवाहों को पेश किया गया है। जबकि 27 अगस्त 2014 को रंजीत कोहली जेल गया था।

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