मिरर मीडिया : धनबाद नगर निगम के खिलाफ आज धनबादवासियों का जनाक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। धनबाद में नगर निगम द्वारा मनमानी और तुगलकी फरमान, नगर आयुक्त एवं राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया।
सैकड़ों की संख्या में बैंक मोड़ चैम्बर, पुराना बाजार चैम्बर, डीएमडीए, मटकुरिया चैम्बर एवं जिला पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों एवं आमजन ने मशाल जुलूस निकाला एवं तख्तियों पर अपना विरोध व्यक्त किया। इस बाबत नगर आयुक्त के अलोकतांत्रिक व्यवहार, तुगलकी फरमान और क्रियान्वयन पर विरोधी नारे लगे।

बता दें कि ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स, रेन हार्वेस्टिंग के नाम पर दोहन या कर वसूली के नाम पर हो या जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र पर आउटसोर्सिंग एजेंसी की बहाली कर आम जनता को परेशान करने का जनता ने आरोप लगाया है। इतना ही नहीं आरोप है कि नगर निगम भयदोहन कर रही है।
नगर निगम की यह अमानवीय कार्यशैली लोकतंत्र की हत्या करना है। जिसके खिलाफ आंदोलन की पहली शुरुआत हो चुकी है। आंदोलन में चेतन गोयनका, अजय लाल, प्रमोद गोयल, लोकेश अग्रवाल, सुशील नरनोली, प्रभात सरोलिया, दिनेश हेलीवाल, कौशल सिंह, राजेश टंडन, जावेद खान, सुशील सवारिया, अशोक चौरासिया, कृष्णा खेतान, संदीप मुखर्जी, बजरंग अग्रवाल, नारायण मोदी, बलबीर सिंह, राजपाल, मोहन अग्रवाल, जितेंद्र सोनी, अमित जैन, शाहिद, परवेज सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद थे।
विधानसभा में भी उठा था मामला : सरकार ने समीक्षा कर पुनर्विचार का भरोसा दिया था
विदित हो कि झारखंड सरकार ने 15वें वित्त आयोग के दिशा निर्देसग के आलोक में 2022 के अप्रैल में होल्डिंग टैक्स की गणना संपत्ति के सर्किल रेट के आधार पर करने का आदेश जारी किया था। होल्डिंग टैक्स में अचानक 10 गुणा वृद्धि के मद्देनज़र विधानसभा में इसे कम करने या वापस की भी मांग उठी थी।
होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी का मामला विधानसभा में भी उठाया था। विधायकों का कहना था कि टैक्स में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इसलिए इसे घटाया जाए। इस पर संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने समीक्षा कर टैक्स बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करने का भरोसा दिलाया था। कहा था कि समीक्षा के लिए कमेटी गठित करेगी। रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। अब इस कमेटी का गठन किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा था सरकार जनता के साथ है। होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी की समीक्षा की जाएगी। फिर इस पर जल्द कार्यवाही शुरू होगी। सरकार टैक्स घटाएगी, ताकि लोगों पर बेवजह का बोझ न पड़े।
ऐसे तय होता है होल्डिंग टैक्स
किसी भी भवन का होल्डिंग टैक्स उसकी कैपिटल वैल्यू पर आधारित होता है। आवासीय भवनों पर कैपिटल वैल्यू का 0.075% और व्यावसायिक भवनों पर 0.15% होल्डिंग टैक्स लगता है। बिल्डअप एरिया को सर्किल रेट से गुना करने पर कैपिटल वैल्यू निकलता है।

