हिन्दू नव वर्ष के जुलूस को लेकर शहर को 5 जोन में बांटकर की गई दण्डाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, असामाजिक तत्वों पर रखी जाएगी विशेष निगरानी, रिकॉर्डेड गाने व डीजे प्रतिबंधित

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में हिन्दू नववर्ष के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस के दौरान विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में वर्तमान में रामनवमी व सरहुल मनाने को लेकर राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अक्षरश: अनुपालन कराने को लेकर विमर्श किया गया। उपायुक्त द्वारा जिला में विभिन्न प्रकार के शोभा यात्रा की अनुमति देने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम व अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला को अपने-अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकृत किया गया है। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जुलूस निकाले जाने की अनुमति देने के साथ-साथ कुछ शर्तें भी दी गई है, जिसके अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। उन्होने बताया कि जुलूस में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं है। साथ ही किसी एक जगह जुलूस के एकत्र होने पर वहां एक हजार से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे। 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार से जुलूस निकाले जाने की अनुमति नहीं है। जुलूस में रिकॉर्डेड गाने या डीजे प्रतिबंधित है। वहीं कोरोना संक्रमण के प्रसार से सुरक्षा को देखते हुए जुलूस में शामिल सभी लोग अपने हाथों को नियमित अंतराल में सैनिटाइज करेंगे तथा मास्क का प्रयोग करेंगे।

उपायुक्त तथा वरीय पुलिस उपाधीक्षक द्वारा विधि व्यवस्था के संधारण के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें शहर को 5 जोन में बांटकर जोनल दण्डाधिकारी, दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम समस्त कार्यक्रम व जुलूस के विधि व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे। विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में पुलिस अधीक्षक नगर व अपर जिला दण्डाधिकारी विधि व्यवस्था रहेंगे। उपायुक्त व वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग कल सुबह 10 बजे रविन्द्र भवन में की जाएगी।

वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. एम तमिल वणन ने कहा कि हिन्दू नववर्ष के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर सभी थाना प्रभारी के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण के लिए आदेश दिया गया है। जुलूस की सीसीटीवी से निगरानी के साथ-साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। कानून व विधि व्यवस्था भंग करने वालों को चिन्हित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न कराने लेकर सभी आवश्यक तैयारिंयां की गई हैं। उन्होने बताया कि अभी तक जुलूस निकाले जाने को लेकर दो आवेदन जिला प्रशासन को प्राप्त हुए हैं जिनके संबंधितों को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों व शर्तों के अनुरूप अनुमति प्रदान की गई है।

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