पाकिस्तान में ऊर्जा संकट को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि देशभर में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह फैसला ऊर्जा बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि, सिंध को इस नियम से फिलहाल बाहर रखा गया है, जहां बाजारों के समय को लेकर अभी विचार-विमर्श जारी है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि Khyber Pakhtunkhwa के डिविजनल मुख्यालयों में बाजार रात 9 बजे तक खुले रह सकते हैं, जबकि इसके अन्य हिस्सों, पंजाब, Balochistan, इस्लामाबाद और Gilgit-Baltistan सहित बाकी क्षेत्रों में रात 8 बजे तक ही बाजार बंद करने होंगे।
इसके अलावा, बेकरी, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने-पीने की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। मैरिज हॉल, मार्की और शादी समारोह के लिए इस्तेमाल होने वाली अन्य कमर्शियल जगहों को भी इसी समय तक बंद करना अनिवार्य होगा।
सरकार ने निजी घरों में भी रात 10 बजे के बाद शादी समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, मेडिकल स्टोर और दवा की दुकानों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
ये सभी नए नियम 7 अप्रैल (मंगलवार) से लागू हो गए हैं, जिससे देश में ऊर्जा खपत को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

