वक्फ कानून पर आज हो सकता है अंतरिम आदेश : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा था स्पष्टीकरण

KK Sagar
3 Min Read

वक्फ कानून में हालिया संशोधनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कानून की तीन प्रमुख धाराओं पर सवाल खड़े किए, जिससे संकेत मिलता है कि अदालत इन प्रावधानों से पूरी तरह सहमत नहीं है। हालांकि, सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से वक़्त मांगा, जिसके बाद अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। माना जा रहा है कि गुरुवार को कोर्ट इस पर कोई अंतरिम आदेश जारी कर सकती है।

क्या है मामला?

सरकार ने नए वक्फ कानून में कई बदलाव किए हैं, जिनका मुस्लिम संगठनों और आम लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोध का केंद्र तीन प्रमुख बदलाव हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीरता से विचार किया।

1. वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने का प्रावधान:
नए कानून में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह पहले से घोषित वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई कर सके। इसका सीधा मतलब है कि सरकार किसी भी वक्फ जमीन को वक्फ से बाहर कर सकती है।
कोर्ट का रुख: सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह उन संपत्तियों को डिनोटिफाई करने पर रोक लगा सकती है, जिन्हें पहले न्यायालय ने वक्फ घोषित किया हो – चाहे वे ‘वक्फ बाय यूजर’ हों या नहीं।

2. गैर-मुस्लिमों की वक्फ बोर्डों में नियुक्ति:
नए कानून के तहत अब केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसका व्यापक विरोध हो रहा है।
कोर्ट का रुख: कोर्ट यह निर्देश दे सकती है कि केवल पदेन सदस्य (ex-officio) गैर-मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन बाकी सभी सदस्यों को मुस्लिम होना अनिवार्य होगा।

3. कलेक्टर को वक्फ संपत्ति पर अधिकार:
कानून में जिले के कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। हालांकि बाद में इन फैसलों को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि इससे कलेक्टर को जमीन छीनने का रास्ता मिल जाएगा।
कोर्ट का रुख: कोर्ट इस प्रावधान पर अस्थायी रोक लगा सकती है, लेकिन जांच की प्रक्रिया चलती रहेगी।

क्या हो सकता है आगे?
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और कानून के प्रभाव से समाज के एक बड़े तबके के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में संभावना है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अंतरिम आदेश जारी करे, जिससे इन विवादित धाराओं पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जा सके।

Share This Article
उत्कृष्ट, निष्पक्ष, पारदर्शिता और ईमानदारी - पत्रकारिता की पहचान है k k sagar....✍️....