झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों में अब अनाधिकृत प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अस्पताल परिसरों में बिना अनुमति के प्रवेश करने वालों, खासकर अनरजिस्टर्ड मीडियाकर्मियों या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स पर सख्त निगरानी की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख डॉ. सी. के. शाही द्वारा 13 जून को जारी आदेश पत्र के अनुसार, यह फैसला माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य अस्पतालों की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को दुरुस्त करना है।
🚫 अब अस्पताल परिसर में बिना अनुमति प्रवेश नहीं
प्रत्येक सरकारी अस्पताल में सिर्फ दो मुख्य प्रवेश द्वार ही चालू रहेंगे।
मरीज के साथ सिर्फ एक परिजन को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
सभी कर्मचारियों व परिजनों को पहचान पत्र (बैज) पहनना अनिवार्य होगा।
प्रवेश पर आधारित बैज प्रणाली लागू होगी, जिसमें बाहरी व्यक्ति को अस्पताल की अनुमति के बाद ही प्रवेश मिलेगा।
🎥 अनरजिस्टर्ड मीडियाकर्मीयों या यूट्यूबर्स के प्रवेश पर रोक
कोई भी अनरजिस्टर्ड मीडियाकर्मीयों या यूट्यूब क्रिएटर अब अस्पताल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
अस्पताल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को गेट पर ही रोक दिया जाए।
💡 बिजली और निगरानी व्यवस्था होगी मजबूत
प्रवेश द्वारों पर हाई मास्ट एलईडी लाइट्स, सीसीटीवी कैमरे, और सौर ऊर्जा आधारित सिस्टम लगाए जाएंगे।
आपातकालीन स्थिति में विद्युत आपूर्ति के लिए इन्वर्टर, जेनसेट व सोलर सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।