मिरर मीडिया : जिले के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर के चिकित्सक तथा कर्मियों के लिए साल में एक बार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य रहेगा। अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गर्भवती महिला के रिपोर्ट के अलावा हर प्रकार के टेस्ट की संख्या बताना भी अनिवार्य होगा। उपरोक्त निर्देश उपायुक्त संदीप सिंह ने आज पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के जिला सलाहकार समिति की बैठक में टेस्ट रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात दिया।
उपायुक्त ने कहा कि नेशनल इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (एनआईएमसी) से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में पोर्टेबल मशीन नहीं हो, यह समिति सुनिश्चित करेगी। इसके लिए सभी सेंटरों से एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा। सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित कर सभी प्रकार की बीमारियों की जांच करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में फोर्म ‘एफ’ ऑनलाइन भरने, रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई।
बैठक में उपायुक्त संदीप सिंह, सिविल सर्जन डॉ श्याम किशोर कांत, नोडल पदाधिकारी डॉ राजकुमार सिंह, आईआरआईए डॉ मनीष कुमार, डॉ प्रणेय पूर्बे, डॉ विकास कुमार राणा, कार्यपालक दंडाधिकारी श्री कुमार बंधु कच्छप, साधन एनजीओ से श्वेतांबरा पाठक उपस्थित थे।