जमानत हो चुके बंदी को अब जमानतदार के अभाव में नहीं रहना पड़ेगा जेल में : लीगल ऐड डिफेंस कांउसिल की टीम ने मंडल कारा में भ्रमण कर दी कानून की जानकारी

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मिरर मीडिया धनबाद : लीगल एड डिफेंस काउंसिल की चार सदस्यीय टीम ने रविवार को धनबाद जेल का दौरा किया। बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर दौरा करने आई टीम ने जेल में बंद बंदियों की समस्याओं को सुना।

वहीं इस दौरान वैसे बंदियों की पड़ताल की गई जिनका कोर्ट से जमानत तो हो चुका है परंतु जमानतदार के अभाव में वह जेल से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं तथा उन बंदियों की पहचान की गई जिन्हें सजा हो चुकी है परंतु पैसे के अभाव के कारण या अन्य कारणों से उनकी अपील ऊपरी अदालत में दाखिल नहीं हुई है।

वहीं अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार निताशा बारला ने बताया कि टीम को मंडल कारा में तीन ऐसे बंदी मिले जिनकी ओर से सजा के बाद भी अपील दाखिल नहीं की गई थी या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी ओर से अपील दाखिल की गई या नहीं। टीम ने बंदियों को हर संभव निःशुल्क कानूनी सुविधा देने का आश्वासन दिया।

टीम में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल अजय कुमार भट्ट, सहायक लीगल डिफेंस काउंसिल कन्हैयालाल ठाकुर, शैलेंद्र कुमार झा शामिल थे। जिनके द्वारा बंदियों को विभिन्न कानूनों और सरकार की विभिन्न योजनाओं के विषय में भी जानकारी दी गई।

बंदियों को बताया गया कि कारागार में बंदियों एवं उनके परिवारों का अधिकारों का संरक्षण हो सके इसके लिए झालसा द्वारा कर्तव्य परियोजना चलाई जा रही है जिसके तहत बंदियों के परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके पात्रता के अनुसार दिलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है।

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