- जमशेदपुर : वन स्टॉप सेंटर में मूलभूत आवश्यकताओं के विषय पर उपायुक्त ने जानकारी ली। इस संबंध में वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत काउंसलर द्वारा बताया गया कि वन स्टॉप सेंटर में 24×7 डेज कार्य करने के लिए कर्मियों की कमी है, इस संबंध में वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए महिला गार्ड की नियुक्ति व प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया। साथ ही वन स्टॉप सेंटर सखी में सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही सभी कर्मियों को शिफ्ट वाइज काम करने का निर्देश दिया गया। वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से पीड़ित महिलाओं के आवासन होने पर खाने की व्यवस्था के लिए साकची थाना व अन्य स्थानीय व्यवस्था के माध्यम से तथा पानी की व्यवस्था के लिए पानी का जार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
- वन स्टॉप सेंटर सखी का व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रमंडल अंचल कार्यालयों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों व रेलवे स्टेशन पर IEC Content के माध्यम से करने का निर्देश जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को दिया गया। वन स्टॉप सेंटर के कर्मियों तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी व उपायुक्त को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए जाने का निर्देश दिया गया। वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं के लिए अल्पकालीन आवासन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
- बैठक में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, अपर जिला दंडाधिकारी-सह-विधि व्यवस्था पूर्व सिंहभूम, सिविल सर्जन, पूर्वी सिंहभूम, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम व वन स्टॉप सेंटर के सभी कर्मी उपस्थित थे। बता दे कि केंद्र पर एक ही स्थान पर सभी सुविधा मिले, इसके लिए सरकार ने शिकायत केंद्र वन स्टॉप सेंटर सखी महिलाओं के लिए खोला है, जहां कोई भी पीड़िता से संबंधित व्यक्ति या स्वयं पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। वह भी बिना किसी डर के उनकी पूरी सहायता की जाएगी। जल्द न्याय दिलाना है उसका परम उद्देश्य है।
- यह सुविधाएं है उपलब्ध

■ शिकायत दर्ज सुविधा–
★ घरेलू हिंसा
★ शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना
★ धोखाधड़ी
★ दहेज संबंधित उत्पीड़न
★ डायन प्रथा
★ छेड़खानी
★ एसिड अटैक
★ यौन शोषण
★ बाल विवाह, इत्यादि
● सेवाएं
★ एसएमएस द्वारा दर्ज शिकायत की सूचना
★ मनोवैज्ञानिक व कानूनी सलाह
★ एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था
★ चिकित्सा की व्यवस्था
★ विशेष परिस्थिति में महिलाओं के लिए अल्पावास