राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रिम कोर्ट ने किया खारिज,याचिकाकर्ता पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

Anupam Kumar
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देश: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है । शीर्ष अदालत ने राहुल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पर नाराजगी जताते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

मालूम हो कि पीठ गांधी की सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अगस्त को ‘मोदी’ उपनाम पर एक टिप्पणी से संबंधित मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी।

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता मार्च 2023 में रद्द कर दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद राहुल की वायनाड से संसद सदस्यता बहाल की गई थी।

दअरसल, भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है? कहने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसके बाद 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल ने यह टिप्पणी की थी।

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