महाराष्ट्र में एंट्री के लिए मानने होंगे ये नियम नहीं तो 14 दिन के लिए किया जाएगा क्वारंटीन

Uday Kumar Pandey
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मिरर मीडिया
: महाराष्ट्र में एंट्री लेने के लिए अब आपको राज्य सरकार के नियम मानने होंगे। दरअसल कोरोना क़ी संभावित तीसरी लहर के मद्देनज़र महाराष्ट्र में एंट्री लेने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गाइडलाइन के मुताबिक, महाराष्ट्र में एंट्री के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ रखना होगा। जबकि दूसरी वैक्सीन की डोज लगे भी 14 दिन होना जरूरी है।

इसके अलावा आने वाले लोगों को 72 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट रखना होगा। दोनों में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करने की स्थिति में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।

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मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।
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