होल्डिंग टैक्स नहीं भरने वालों की खैर नहीं, नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया, अकाउंट फ्रीज करने की तैयारी

Manju
By Manju
2 Min Read

डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स को लेकर बड़ा अभियान छेड़ने का फैसला किया है। अब निगम क्षेत्र के सभी आवासीय और व्यावसायिक मकान मालिकों को अनिवार्य रूप से होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना होगा। साथ ही जल आपूर्ति और ट्रेड लाइसेंस जैसी सुविधाओं के लिए भी पहले होल्डिंग नंबर लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

कितने लोग दायरे में?

नगर निगम क्षेत्र में अनुमानित 58 हजार से अधिक मकान मालिक अब होल्डिंग टैक्स के दायरे में आएंगे।

टैक्स क्यों अनिवार्य?

झारखंड राज्य नगरपालिका अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्येक भवन मालिक के लिए होल्डिंग टैक्स जमा करना अनिवार्य है। निगम का लक्ष्य चालू वर्ष में 8 करोड़ 89 लाख रुपए की वसूली करना है, जिसके मुकाबले अब तक 8 करोड़ 82 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है।

कार्रवाई की तैयारी: अकाउंट होगा फ्रीज
नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अभी तक होल्डिंग नंबर नहीं लिया है या जिन्होंने टैक्स का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ अब कठोर कदम उठाए जाएंगे। जिन मकानों या दुकानों का होल्डिंग नंबर नहीं है या जिन लोगों ने पहले खाली जमीन ली थी और अब उस पर निर्माण किया है, या जिन मकानों का विस्तार हुआ है, उन्हें असेसमेंट कराकर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना होगा।

क्या है ‘सेल्फ असेसमेंट’ का तरीका?
जिन मकान मालिकों ने अभी तक होल्डिंग नंबर नहीं लिया है, उन्हें तत्काल सेल्फ असेसमेंट फार्म भरकर होल्डिंग नंबर लेना होगा। इसके लिए खाली जमीन पर निर्माण करने वाले या अपने पुराने मकानों का विस्तार करने वाले सभी मालिकों को तत्काल सेल्फ असेसमेंट कराकर होल्डिंग टैक्स जमा करना होगा। निगम ऐसे बकायेदारों को नोटिस जारी करेगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2016 से सेल्फ असेसमेंट फार्म प्रणाली लागू की है, जिसके माध्यम से आवासीय व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कर निर्धारण का कार्य किया जाता है।

Share This Article