ड्रिंक कर ड्राइव करने वालों की अब खैर नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड, एफआईआर भी, गुड समारिटन को प्रोत्साहित करने के निर्देश

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में यातायात व सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा, ब्लैक स्पॉट्स पर किए गए सुधारात्मक कार्य, सघन वाहन जांच, हिट एंड रन के मामले, विद्यालयों में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आदि की समीक्षा की गई।

जिला उपायुक्त ने ड्रिंक एंड ड्राइव तथा दो पहिया वाहनों में साइलेंसर मॉडिफिकेशन के मामले में सख्ती बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि पकड़े जाने पर ऐसे वाहन चालकों का तत्काल ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई करें। ड्रिंक एंड ड्राइव में एफआईआर का भी निदेश दिया। सड़क दुर्घटना के घायलों को मदद के लिए आगे आने वाले गुड समारिटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह की बैठक में प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निदेश दिया गया। मोटरवाहन जनित सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने तथा गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले नेक व्यक्ति को प्रोत्साहित करने हेतु नगद पुरस्कार 2000/- ( दो हजार) रुपए मात्र तथा प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है।

बैठक में बताया गया कि अगस्त माह में जिले में कुल 29 सड़क दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 20 लोगों की मृत्यु और 10 लोग घायल हुए। इन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में तेज रफ्तार, हेलमेट का प्रयोग नहीं करना, ओवरलोडिंग, ड्राइविंग में लापरवाही, ड्रिंक एंड प्रमुख कारण थे। उपायुक्त ने डीटीओ व ट्रैफिक डीएसपी को सघन वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि दो पहिया वाहन चालक व पीलियन राइडर का हेलमेट तथा चार पहिया वाहन सवारों में सीट बेल्ट की जांच सख्ती से करें। तेज गति तथा स्टंट करने वाले युवाओं पर भी सख्ती का निर्देश दिया गया। उन्होने कहा कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए साइन बोर्ड, बैरियर, रम्बलस्ट्रिप, स्पीड लिमिट का बोर्ड लगायें। हाइवे किनारे सूखे पेड़ों को गिराने तथा टहनियों की छंटाई कराने की बात कही गयी।

बैठक में बताया गया कि अगस्त माह में सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना पर कुल 164 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया। वाहनों जांच अभियान में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों और बिना सीटबेल्ट के चारपहिया वाहन चालकों समेत अन्य मामलों में करीब 19 लाख रू. जुर्माना वसूला गया ।

स्कूल बसों व वैन में सुरक्षा मानकों का अनुपालन हो रहा है या नहीं इसकी जांच करने, स्कूल एवं कॉलेजों में सड़क सुरक्षा के प्रति नियमित जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने का निर्देश दिया गया। मानगो बस स्टैंड के बाहर गोलचक्कर के पास बस रोककर सवारी बैठाने वाले बस संचालकों के विरूद्ध सख्ती का निदेश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि जाममुक्त रखने में प्रशासन के साथ-साथ बस संचालकों की भी जिम्मेदारी है।

उपायुक्त ने शहर में ऑटो चालकों की पहचान के लिए ड्रेस कोड का अनुपालन कराने का निदेश पदाधिकारियों को दिया। साथ ही ऑटो के दायीं साइड को बंद करने जिससे सवारी उधर से नहीं उतर सकें इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की बात कही। उन्होने कहा कि ऑटो के दाहिने ओर से उतरने वाले सवारियों के कारण सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। उन्होने यातायात व सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ऑटो एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने तथा सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल करने का निदेश दिया गया।

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