AAC पर कसा शिकंजा: केंद्र ने राज्यों को दी UAPA के तहत कार्रवाई की शक्ति

KK Sagar
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्य सरकारों को अवामी एक्शन कमेटी (AAC) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत धारा 7 और 8 लागू करने का अधिकार दिया है। सरकार के इस फैसले से राज्यों को AAC से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने और उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की शक्ति मिल गई है।

गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया कि यह कदम राज्य स्तर पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे आतंकवादी संगठनों और गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ राज्यों को मजबूत अधिकार मिलेंगे।

AAC पर पहले ही लग चुका है प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने 11 मार्च को जम्मू-कश्मीर स्थित AAC को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया था। संगठन पर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने और भारत विरोधी प्रचार फैलाने का आरोप है।

AAC के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक पर आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन और अलगाववाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया है। केंद्र सरकार का यह निर्णय UAPA प्रवर्तन उपायों के विकेंद्रीकरण के तहत आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राज्यों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश

MHA ने राज्य सरकारों से अपेक्षा की है कि वे AAC के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें और UAPA के तहत प्रतिबंधों का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। राज्यों को केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस फैसले को लागू करने की हिदायत दी गई है।

AAC पर इस कार्रवाई को आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ सरकार की बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

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