जुर्माने की राशि 5 हजार से लेकर 20 हजार तक की गई है तय
मिरर मीडिया : बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन करने के निर्देश दिए है।
इस दौरान किसी भी दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक मिला तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दुकान, माल और प्रतिष्ठान के लिए अलग-अलग जुर्माना निर्धारित है। यह 500 से 20 हजार रुपये तक है।
आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को प्लास्टिक की जगह इको-फ्रेंडली वस्तुओं के चयन का विकल्प सुझाया गया है। इसमें काटन के थैले, आर्गेनिक काटन, ऊन या बांस से बने उत्पाद शामिल हैं। वहीं प्लास्टिक बैग का निर्माण करने वाली कंपनियों पर प्रति टन पहली बार पांच हजार, दूसरी बार दस हजार और तीसरी बार 20 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा
दुकान मॉल एवं अन्य जगहों पर किया जाएगा औचक निरीक्षण
हालांकि इसके लिए स्थानीय स्तर पर एक टीम भी बनी है। यह टीम दुकान, प्रतिष्ठान, माल पर औचक छापेमारी करेगी। प्लास्टिक जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगेगा। जेएसपीसीबी के साथ ही नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम एक जुलाई के बाद व्यापक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, माॅल से लेकर किसी भी दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्लास्टिक मिलने पर दुकान का ट्रेड लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। दुकानदार को दोबारा नए सिरे से ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इसके साथ ही संबंधित दुकानदार पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इन प्लास्टिक की वस्तुओं पर लगेगा बैन
प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, प्लास्टिक पैंकिंग आइटम, प्लास्टिक के आमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक और पीवीसी पाइप्स।