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Traffic Rules: अब धनबाद के ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को पहनना होगा यूनिफॉर्म, बिना वर्दी धराए तो लगेगा जुर्माना

मिरर मीडिया, संवाददाता धनबाद : Traffic Rules धनबाद जिला में परिचालित ऑटो रिक्शा चालकों (पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी.) के लिए खाकी रंग का ड्रेस कोड तथा ई-रिक्शा चालको के लिए नीले रंग का ड्रेस कोड का निर्धारण किया गया है।

इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्देशानुसार तथा केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 28 (2)(डी) के आलोक में तत्काल प्रभाव से धनबाद जिले के सभी ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा चालको को निर्धारित ड्रेस कोड धारण कर वाहन चलाना सुनिश्चित करना है।

यदि वाहन जांच के क्रम में निर्धारित ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं करते पाये जाने पर संबंधित ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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