Homeकोलकाता कांडRG KAR मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस: हाईकोर्ट ने दोषी...

RG KAR मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस: हाईकोर्ट ने दोषी संजय रॉय की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG KAR मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जबकि मामले की जांच कर रही CBI की अपील को स्वीकार कर लिया।

CBI ने संभाली थी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान

अगस्त 2024 में हुए इस वीभत्स अपराध ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। विरोध प्रदर्शनों और जनभावना को देखते हुए हाईकोर्ट ने जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी थी। CBI ने मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

इस केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था और डॉक्टरों की कार्यस्थल सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी।

पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस अधिकारी पर भी उठे सवाल

CBI जांच के दौरान पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और क्षेत्रीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई। CID द्वारा शुरू में इस केस को “अप्राकृतिक मौत” बताने की कोशिश की गई थी, जिससे मामला और उलझ गया। हालांकि, CBI पूर्व प्रिंसिपल और ओसी के खिलाफ समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी, जिसके चलते उन्हें जमानत मिल गई।

कोलकाता में बड़े पैमाने पर हुए थे विरोध प्रदर्शन

इस घटना के बाद कोलकाता समेत पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला था। मेडिकल छात्रों, डॉक्टरों और आम नागरिकों ने न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किए थे।

हाईकोर्ट का फैसला: दोषी को मिलेगी सजा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि मुख्य आरोपी संजय रॉय दोषी है और उसे आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी। इस फैसले से पीड़िता के परिवार और देशभर में न्याय की उम्मीद रखने वालों को राहत मिली है।

KK Sagar
KK Sagar
उत्कृष्ट, निष्पक्ष, पारदर्शिता और ईमानदारी - पत्रकारिता की पहचान है k k sagar....✍️....

Most Popular