ईवीएम की कमीशनिंग को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण, डीसी व डीडीसी ने किया संबोधित, सभी को कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट को खोलने, सीलिंग करने, हैंडलिंग से लेकर मतगणना प्रक्रिया में दक्ष होने के दिए निर्देश

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : Lok Sabha Election 2024 :09- जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन के लिए सेक्टर पदाधिकारियों को ईवीएम कमीशनिंग संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। रविन्द्र भवन सभागार, साक्ची में आयोजित प्रशिक्षण में एडीएम (एसओआर) महेन्द्र कुमार व अन्य मास्टर ट्रेनर ने मतदान के पूर्व ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व वीवीपीएट की कमीशनिंग कैसे की जाती है, इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट, डिस्पले यूनिट(वीवीपैट) की सिलिंग प्रक्रिया भी बताई। सभी अधिकारी-कर्मचारी ने प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम कमीशनिंग के एक-एक बिंदु पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद अधिकारी-कर्मचारियों ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से अभ्यास भी किया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं की भी जिम्मेदारी सेक्टर ऑफिसर की होती है। सेक्टर ऑफिसर चुनाव की हर प्रक्रिया की पूरी जानकारी रखें। प्रशिक्षण में दी जा रही सभी जानकारियों को आत्मसात कर लें। ताकि चुनाव के समय किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। सभी सेक्टर ऑफिसर अपने क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर से भी निरंतर संपर्क में रहें। उन्होंने कहा कि सेक्टर ऑफिसर ईवीएम मशीन को खोलने व सीलिंग से लेकर मतगणना प्रक्रिया तक में दक्ष हो जाएं।

उप विकास आयुक्त ने प्रशिक्षण की प्रक्रिया पर बल देते हुए कहा कि जितनी गहनता से सेक्टर ऑफिसर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, ग्राउंड में उतनी सुगमता से अपने दायित्वों का निर्वह्न कर सकेंगे। उन्होने कहा कि ईवीएम कमीशनिंग संबंधी कोई भी शंका हो तो मास्टर ट्रेनर से बार-बार पूछें, चुनाव कार्य के संपादन में तनिक शंका होने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती है, चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप सभी कार्य करना है।

मतदान कराने वाले ही मतदान करने से वंचित नहीं रह जाएं’

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सेक्टर ऑफिसर को मतदाता सूची में अपने नाम का सत्यापन करने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा न हो मतदान कराने वाले ही मताधिकार के प्रयोग से वंचित रह जायें। पोस्टल बैलेट से चुनाव में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी को मतदान करना है, 26 अप्रैल तक फॉर्म-6 भरने का समय शेष है, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वे फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करायें और अपने परिजनों, सगे-संबंधियों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इस दौरन सभी ने मतदाता शपथ लेते हुए मतदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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