मिरर मीडिया : मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नियमित बहाली प्रक्रिया मामले में आज परिवहन सचिव के श्रीनिवासन सशरीर कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान परिवहन सचिव ने कोर्ट से माफ़ी मांगी है। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें माफ करते हुए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। और कोर्ट ने अवमानना याचिका को ड्रॉप कर दिया।
इस बाबत उन्होंने कहा कि आगामी 15 मई तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लिया जाएगा। वहीं नियमावली में बदलाव करते हुए संशोधित विज्ञापन जारी कर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी।
गौरतलब है कि परिवहन सचिव को कोर्ट में पेश करने को लेकर 13 अप्रैल को कोर्ट द्वारा जमानतीय वारंट जारी करते हुए एसएसपी को पेश करने के आदेश दिए थे।
बता दें कि कोर्ट द्वारा बार बार दिए गए निर्देश के बावजूद परिवहन सचिव द्वारा जवाब नहीं दिए जाने से नाराज कोर्ट ने परिवहन सचिव के श्रीनिवासन के ख़िलाफ कार्रवाई करते हुए वेलेबल वारंट जारी किया है। कोर्ट ने रांची एसएसपी को देते हुए सचिव को 17 अप्रैल को दोपहर 1:15 बजे तक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
विदित हो कि सुनील कुमार पासवान ने याचिका दाखिल कर कहा था कि राज्य में MVI के पद पर 10 साल से रिक्त है कई बार नियमित नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है लेकिन दूसरे विभाग के कर्मचारियों को MVI के पद पर प्रतिनियुक्ति किया गया। राज्य में MVI के 49 पद स्वीकृत है।