मिरर मीडिया : मंगलवार को पुराना बाजार स्थित जनता मार्केट को खाली कराया गया। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से न्याययालय में मालिकाना हक को लेकर मामला चल रहा था। 5 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा मुशीर आलम को जनता मार्केट का मालिक मान लिया गया साथ ही निचली अदालत को आदेश भी दिया की जल्द से जल्द मार्केट को खाली करके इनको सौंप दिया जाए।

मुशीर आलम के वकील ने जानकारी देते हुए बताया की 16 अप्रैल 2022 को मालिक के द्वारा जगह को खाली करने के लिए कहा गया था मगर दुकानदारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा कोर्ट चले गए मालिकाना हक के लिए जिसपर कोर्ट ने इन्हें गलत और हमें सही बताया।

मालूम हो कि पिछले कई दशक से सरफराज अहमद जनता मार्केट का मालिक बन कर दुकानदारों से किराया ले रहा था। अब दुकानदारों का कहना है की यू अचानक खाली करवाने से उनकी जीविका का क्या होगा। इसलिए उन्होंने इस करवाई का पुरजोर विरोध किया। साथ ही कहा की हम मालिक नहीं किरायदार बन कर ही यहां धंधा करेंगे। इसलिए हमारे दुकान को खाली न करवाया जाए। लेकिन मजिस्ट्रेट की निगरानी में सब न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई। पर्याप्त मामला में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहें ताकि शांति से सब काम हो।

वही बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा की लीज ऑनर ने अब तक किराया लेने का काम किया, अब जमीन का मालिक जगह को खाली करवा रहा है। इस बीच में दुकानदारों को ही असली तकलीफ हुई है। इसलिए हम चाहेंगे की इनको ध्यान में रख कर आगे कुछ किया जाए। इनको भी एक पक्ष मान कर चला जाए ताकि इनको भी न्याय मिल सके।