कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन मामले में मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के खिलाफ धनबाद कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने के दिये आदेश
मिरर मीडिया : कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन मामले में
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के खिलाफ धनबाद कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिये हैं। सनद रहें कि 19 अगस्त को अन्नपूर्णा देवी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के दौरान लोगों की जमा हुई भारी भीड़ से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ।
इस बाबत भूली निवासी एमके आजाद ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार की अदालत में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का शिकायतवाद दर्ज कराई थी। वहीं दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने धनबाद पुलिस को केंद्रीय मंत्री समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि 19 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान धनबाद पहुंची थी। धनबाद कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जिसमें वह शामिल हुईं थी। इस कार्यक्रमों में भारी भीड़ देखने को मिली थी। इस संदर्भ में एमके आजाद के. मुताबिक मंत्री लोगों के आइकॉन हैं यह जानते हुए भी भीड़ इकट्ठा किया गया। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को संबोधित किया। जबकि जिला प्रशासन ने भी उनके जन आशीर्वाद कार्यक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की।