दिवाली पर प्रतिबंध के बावजूद पटाखों का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा दिल्ली सरकार से जवाब

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डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: दिवाली के दौरान राजधानी में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को लागू करने में हुई लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार की आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि विभिन्न समाचारों में ऐसी रिपोर्टें आई हैं, जो संकेत देती हैं कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस पर तुरंत जवाब देने की मांग की है।

अगले साल दिवाली पर प्रतिबंध का उल्लंघन न हो:SC

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, “दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रतिबंध का आदेश एक महत्वपूर्ण उपाय था।” कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे अगले साल दिवाली के दौरान प्रतिबंध का उल्लंघन न हो।

सरकार और पुलिस को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस को पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, “पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश क्या है, इसे कैसे लागू किया जा रहा है? कुछ ठोस कदम उठाने होंगे।”

प्रदूषण की स्थिति गंभीर

बता दें कि दिवाली के चार दिन बाद भी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सोमवार सुबह ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया। आनंद विहार, रोहिणी, अशोक विहार और विवेक विहार जैसे इलाकों में AQI रीडिंग 400 अंक के आसपास पहुंच गई, जो 500 के पैमाने पर ‘खतरनाक’ श्रेणी में आती है।

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