डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर :टाटा स्टील को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच 1,000 करोड़ से अधिक के ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के कथित अनियमित लाभ’ के संबंध में कर अधिकारियों से कारण बताओ और मांग सूचना (SCN) नोटिस प्राप्त हुआ है।
कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि इस नोटिस में 10,07,54,83,342 (दस अरब सात करोड़ चौवन लाख तिरासी हज़ार तीन सौ बयालीस रुपये) के वस्तु व सेवा कर (GST) की मांग की गई है। टाटा स्टील को नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जमशेदपुर के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त के सामने अपना पक्ष रखना होगा।
रांची स्थित केंद्रीय कर आयुक्त लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा 27 जून को जारी इस नोटिस में कहा गया है कि ITC का लाभ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करके लिया गया था।
टाटा स्टील ने स्पष्ट किया है कि उसने सामान्य व्यवसाय के दौरान पहले ही 5,14,19,36,211 (पांच अरब चौदह करोड़ उन्नीस लाख छत्तीस हज़ार दो सौ ग्यारह रुपये) का जीएसटी भुगतान कर दिया है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, नोटिस में उपरोक्त जीएसटी राशि को समायोजित करने का प्रस्ताव है, इसलिए कथित जीएसटी जोखिम केवल 4,93,35,47,131 (चार अरब तिरानवे करोड़ पैंतीस लाख सैंतालीस हज़ार एक सौ इकतीस रुपये) का है।
कंपनी ने दृढ़ता से कहा है कि उनका मानना है कि इस नोटिस में कोई दम नहीं है और वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर उचित माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे।