तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक द.प्र.स. की धारा- 144 के तहत डेको कंपनी के कैंप परिसर गजलीटांड एवं माइंस एरिया चैतुडीह बंद खदान के 500 मीटर क्षेत्रफल में निषेधाज्ञा लागू

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मिरर मीडिया
: अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कतरास थाना क्षेत्र के चैतुडीह बीसीसीएल क्षेत्र अंतर्गत डेको कंपनी के कैंप परिसर गजलीटांड एवं माइंस एरिया चैतुडीह बंद खदान के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक द.प्र.स. की धारा- 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

इस संबंध में एसडीएम ने कहा कि चैतुडीह बीसीसीएल क्षेत्र अंतर्गत डेको कंपनी द्वारा ओ०बी० एवं कोयला के उत्खनन का कार्य चल रहा है। जिसमें आए दिन नियोजन के नाम पर विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसके कारण आए दिन कार्य बाधित रहता है तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ ही कैंप परिसर या माइंस में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व असामाजिक तत्वों द्वारा केंद्र परिसर में बम भी फेंका गया है तथा मध्य रात्रि में कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई है।

उन्होंने बताया कि पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी कतरास द्वारा प्राप्त अनुरोध के आलोक में लोक परिशांति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से डेको कंपनी के कैंप परिसर गजलीटांड एवं माइंस एरिया चैतूडीह बंद खदान के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है।

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