महिलाओं को मिला घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 कानून के बारे में जानकारी

Anupam Kumar
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जमशेदपुर । झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर एवं रांची की संस्था आली के द्वारा न्यायसदन में घरेलू हिंसा अधिनियम को लेकर पैनल लॉयर के बीच रविवार को एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया । सेमिनार में आली संस्था के झारखंड राज्य समन्वयक रेशमा सिंह, डालसा के वरिष्ठ मध्यस्थ अधिवक्ता के के सिन्हा , आली रांची के अधिवक्ता बबली एवं पिंकी सिंह रिसोर्स पर्सन के रूप में मौजूद थे । रविवार को आयोजित इस सेमिनार में रिसोर्स पर्सन द्वारा पैनल अधिवक्ताओं के बीच घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कानून के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा किया गया । इस दौरान घरेलू हिंसा क्या है, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य व भूमिका , पुलिस के कर्तव्य , पीड़िता के भविष्य की आश्रय एवं पीड़िता को न्याय संगत मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में गहन जानकारी दी गयी । सेमिनार में लगभग दो दर्जन से अधिक पैनल लॉयर शामिल थे , जिनमें महिला अधिवक्ताओं की संख्या अधिक थी।

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