पलामू : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार को पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों की समीक्षा की। उन्होंने सभी पंजीकृत केंद्रों की लगातार जांच और औचक छापेमारी करने का निर्देश दिया।
लगातार जांच और औचक छापेमारी
डीसी ने सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित जांच के साथ औचक छापेमारी करने को कहा। जांच में अनियमितता मिलने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
नियमों के उल्लंघन पर सील की कार्रवाई
बिना पंजीकरण संचालन या पीसी पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर अल्ट्रासाउंड मशीन और केंद्र को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध केंद्रों का संचालन नहीं होने देने की बात कही गई।
लिंग परीक्षण पर प्रभावी निगरानी
सभी केंद्रों पर “लिंग चयन/लिंग परीक्षण अपराध है” से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। चिकित्सक का नाम और मरीजों को देखने का समय भी स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए निगरानी और जनजागरूकता पर जोर दिया गया।
उल्लंघन की सूचना देने की अपील
उपायुक्त ने लोगों से प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण या पीसी पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन की जानकारी स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन को देने की अपील की। बैठक में सहायक समाहर्ता ऋत्विक मेहता, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार सहित पीसी पीएनडीटी टीम और जिला सलाहकार समिति के सदस्य मौजूद रहे।

