उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई।
बैठक के दौरान अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के निरीक्षण में सील किए गए केंद्रों के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के साथ वर्कशॉप आयोजित करने, पीसी एंड पीएनडीटी अकाउंट में रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल की जमा राशि की उपयोगिता पर विचार किया गया। इसके अलावा सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों में सीसीटीवी लगाने, एक्ट से संबंधित प्रचार-प्रसार करने एवं रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल के लिए प्राप्त आवेदनों पर विस्तृत चर्चा की गई।
उपायुक्त आदित्य रंजन ने महीने के प्रत्येक रविवार को भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु सिविल सर्जन को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितनी भी अल्ट्रासाउंड मशीनें विगत 1 साल से अधिक समय से बंद पड़ी हैं, उन्हें संबंधित संस्थान या तो डिस्पोज करें अथवा सिविल सर्जन कार्यालय में सरेंडर करें। पुरानी एवं अनुपयोगी मशीनों को भी कंपनी को वापस करने या सरेंडर करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के चिकित्सकों का एचपीआरआईडी और आभा आईडी तथा कार्यरत कर्मियों का आभा आईडी बनाने को लेकर चर्चा हुई। उपायुक्त ने सभी संबंधितों को 15 दिन के अंदर एचपीआरआईडी एवं आभा आईडी सुनिश्चित करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि नियमों का पालन नहीं करने वाले क्लिनिकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
इस अवसर पर सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा, डॉक्टर सुनील वर्मा, डॉक्टर राज कुमार सिंह, डॉक्टर तबरेज आलम, डॉक्टर नीतू सिन्हा, डॉक्टर गायत्री सिंह, नीता सिन्हा एवं पूजा रत्नाकर उपस्थित रहीं।

