छोटे करदाताओं को इनकम टैक्स विभाग से बड़ी राहत, 31 दिसंबर तक बिना ब्याज भर सकेंगे बकाया

KK Sagar
2 Min Read

नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने छोटे करदाताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण जिन करदाताओं पर गलत टैक्स मांगें बनाई गई थीं, अब वे बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के 31 दिसंबर 2025 तक अपनी बकाया राशि जमा कर सकते हैं।

धारा 87A के तहत छूट पर गड़बड़ी

आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत 7 लाख रुपये तक की टैक्स योग्य आय वालों को टैक्स में छूट मिलती है। यह छूट नौकरी या व्यवसाय जैसी सामान्य आय पर लागू होती है, लेकिन पूंजीगत लाभ, लॉटरी आदि विशेष आय पर नहीं। तकनीकी त्रुटियों के कारण कई करदाताओं को यह छूट विशेष आय पर भी मिल गई। गलती पकड़ में आने के बाद अचानक से संशोधित टैक्स मांग भेजी गई, जिससे करदाता हैरान रह गए।

रिफंड के बाद मांग से करदाता परेशान

कई छोटे करदाताओं को पहले इनकम टैक्स रिफंड भी मिल चुका था। लेकिन जब गड़बड़ी सामने आई तो उनसे वह रकम वापस मांगी गई, जिससे तनाव की स्थिति बन गई।

सीबीडीटी का फैसला – ब्याज नहीं लगेगा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं की परेशानी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब जो करदाता 31 दिसंबर 2025 तक अपनी संशोधित टैक्स मांग चुका देंगे, उनसे धारा 220(2) के तहत ब्याज नहीं लिया जाएगा। आम तौर पर 30 दिन के भीतर टैक्स न भरने पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, लेकिन इस मामले में ब्याज की पूरी छूट दी गई है।

देर करने पर लगेगा ब्याज

अगर कोई करदाता 31 दिसंबर के बाद भुगतान करता है तो उसे ब्याज सहित बकाया चुकाना होगा। विभाग ने सलाह दी है कि करदाता समय रहते टैक्स जमा कर दें ताकि उन पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

केवल सिस्टम गलती वाले मामलों पर लागू

यह राहत योजना केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगी, जहां सिस्टम की गड़बड़ी से गलत टैक्स मांग बनाई गई थी। जानबूझकर टैक्स कम दिखाने वालों पर यह छूट नहीं मिलेगी।

Share This Article
उत्कृष्ट, निष्पक्ष, पारदर्शिता और ईमानदारी - पत्रकारिता की पहचान है k k sagar....✍️....