मतदाता सूची में अब आधार जरूरी: चुनाव आयोग का बड़ा कदम

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क, कोलकाता :चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मतदाता सूची में किसी भी तरह के बदलाव या सुधार के लिए अब आधार कार्ड आवश्यक होगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया है, जिसके तहत आयोग ने एसआइआर (निर्वाचक सूची को युक्तिसंगत बनाना) के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को भी शामिल कर लिया है।आधार कार्ड को अनिवार्य करने के साथ, मतदाता अब ई-साइन करके गणना प्रपत्र ऑनलाइन भर सकते हैं।

मतदाता सूची में बदलाव और सुधार की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि प्रपत्रों का वितरण, जमा करना और आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने का काम 4 दिसंबर से आरंभ हो जाएगा। 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद संशोधन का दौर शुरू होगा। इस दौरान मृत, अयोग्य, विस्थापित या एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे।

अगर किसी मतदाता को अपने नाम या अन्य जानकारी में सुधार करवाना है, तो वे फार्म नंबर आठ भरकर ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा फार्म नंबर छह के माध्यम से 31 जनवरी तक नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम भी जारी रहेगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, इन सभी कार्यों के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाता रिकॉर्ड की सटीकता और सत्यापन को बढ़ाना है।

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