दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर चार्जशीट को संज्ञान लेने से फिलहाल इंकार कर दिया है। इस फैसले से कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य आरोपियों को कानूनी राहत मिली है।
कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर अभी संज्ञान नहीं लिया, यानी इस स्तर पर आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया।
यह मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों से जुड़ा है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ED जांच जारी रख सकता है, लेकिन फिलहाल चार्जशीट पर आगे की कार्रवाई स्थगित है।
ED ने 9 अप्रैल 2025 को इस मामले में चार्जशीट दायर की थी।
इसके पहले इस मामले में नई FIR भी दर्ज की गई है, जिसमें IPC की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, विश्वासघात और साजिश के आरोप शामिल हैं।
ED ने आरोप लगाया है कि Sonia और Rahul Gandhi की ** यंग इंडियन कंपनी ने Associated Journals Ltd (AJL)** की संपत्तियों का अधिग्रहण किया – जो कथित तौर पर ₹2,000 करोड़ से अधिक के मूल्य की है, लेकिन इसके लिए केवल ₹50 लाख का भुगतान किया गया।
आरोप यह भी है कि इस मामले में ₹988 करोड़ के “proceeds of crime” शामिल हैं और संपत्तियों को ₹5,000 करोड़ तक के मूल्य का बताया गया है।
यह मामला 2010-11 से जुड़ा है जब Young Indian ने AJL के शेयर हासिल किए थे और यह मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाया गया।

