आइ-पैक मामला: कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा- ईडी ने कोई दस्तावेज जब्त नहीं किया

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क/ कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राजनीतिक परामर्श संस्था आइ-पैक (I-PAC) के कार्यालय पर ईडी की छापेमारी से जुड़ी तृणमूल कांग्रेस की याचिका का निपटारा कर दिया है। न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि ईडी ने 8 जनवरी को आइ-पैक के निदेशक प्रतीक जैन के घर और कार्यालय से कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया था।

तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पार्टी के गोपनीय डेटा और महत्वपूर्ण सूचनाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं, ईडी के वकील ने अदालत में सनसनीखेज दावा किया कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के हाथ से जरूरी आपराधिक दस्तावेज और डिजिटल सबूत छीन लिए थे।

ईडी ने इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। गौरतलब है कि कोयला तस्करी मामले की जांच के सिलसिले में यह छापेमारी की गई थी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां राज्य सरकार ने पहले ही कैविएट दाखिल कर अपना पक्ष सुनने की अपील की है।

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