बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट विरोध मामले में कोर्ट से राहत, सभी आरोपित जमानत पर रिहा

KK Sagar
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धनबाद: धनबाद के बड़ा पिछड़ी स्थित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध को लेकर दर्ज मामले में आंदोलनकारियों को बड़ी राहत मिली है। जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी, उनके प्रतिनिधि दिलीप चौधरी समेत आधा दर्जन ग्रामीणों को धनबाद सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है।

सिविल जज प्रमानंद उपाध्याय की अदालत ने सभी आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।

जमानत मिलने के बाद जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी की ओर से कहा गया कि यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई की जीत नहीं है, बल्कि उन ग्रामीणों की आवाज की जीत है, जो अपने गांव और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन करने वाले जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करना स्वस्थ लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बड़ा पिछड़ी में प्रस्तावित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उनका कहना है कि ग्रामीणों की भावनाओं के खिलाफ शहर का कचरा गांव में नहीं आने दिया जाएगा और इस मुद्दे पर जनआंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा।

फिलहाल, अदालत से जमानत मिलने के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है और वे इसे अपनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मान रहे हैं।

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