धनबाद नगर निगम ने बिना वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संचालित हो रहे एक विवाह भवन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। यह कार्रवाई निगम द्वारा शहर में विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल के संचालन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।
नगर निगम की जांच में सामने आया कि झरिया के इंदिरा चौक स्थित वार्ड संख्या-43 में संचालित R.S. Place का संचालन आवश्यक लाइसेंस के बिना किया जा रहा था। यह प्रतिष्ठान सज्जन लाल के स्वामित्व और संचालन में था। निगम की ओर से संचालक को पहले सार्वजनिक सूचना, नोटिस और कार्यालयीय पत्र के माध्यम से कई बार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं किया गया।
इसके बाद झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के नियम-13 तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई और पूरे परिसर को सील कर दिया गया।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में संचालित सभी विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक अनुज्ञप्ति एवं वैधानिक स्वीकृतियां लेना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद बिना लाइसेंस संचालित अन्य प्रतिष्ठानों में भी हड़कंप मच गया है। निगम प्रशासन ने कहा है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा।

