मिरर मीडिया धनबाद : धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बुधवार को दो वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार करने के एक मामले में टुंडी निवासी भगतू राय को बीस वर्ष की सश्रम कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित करते हुए अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि अदालत ने आरोपी को मंगलवार को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख निर्धारित की थी।
गौरतलब है कि बच्ची के मां की शिकायत पर टुंडी थाने में 6 जून 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 4 जून 20 के संध्या 6:30 बजे भगतू उसकी दो वर्ष की बच्ची को बिस्कुट खिलाने का बहाना बनाकर काली मंदिर की ओर ले गया और फिर रात 7:00 बजे बच्ची को लाकर घर के बाहर छोड़ दिया ।