कदमा गणेश पूजा मैदान में 28 जुलाई से अगले आदेश तक धारा-144 लागू, एसडीओ ने जारी किया आदेश

Manju
By Manju
2 Min Read

जमशेदुपर : कदमा गणेश पूजा मैदान में 28 जुलाई के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक धारा-144 दं.प्र.सं के अन्तर्गत सामान्य निषेधाज्ञा लागू किया गया है। धालभूम के अनुमण्डल पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा ने यह आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्‍होनें कहा है कि कदमा गणेश पूजा मैदान में स्व. सुनील महतो, पूर्व सांसद के स्मारक निर्माण को लेकर विभिन्न राजनैतिक दलों व संगठनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रही है। शांति भंग होने की सम्भावना को देखते हुए निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया था। मामला हाई कोर्ट चला गया और अदालत ने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था। तब से वहां हर 60 दिन पर निषेधाज्ञा अवधि का विस्तार किया जा रहा है।

इस दौरान किसी प्रकार का हिंसक जुलूस, धरना या प्रदर्शन, घेराव, रोड जाम करना, पुतला दहन आदि करना निषेध होगा। किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या लाठी-डण्डे, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना निषेध रहेगा। उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी तथा मीडियाकर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना निषेध होगा। कोई भी राजनीतिक दल बिना पूर्वानुमति के कोई सभा व जुलूस नहीं निकालेंगे। उपद्रव व शांति भंग करने की मंशा से पांच या पांच से अधिक व्यक्ति उक्त स्थल पर एक साथ जमा नहीं होंगे। यह आदेश 28 जुलाई के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। लेकिन यह आदेश कार्यावधि के दौरान पांच या इससे अधिक सरकारी या गैर-सरकारी सेवकों, बारात पार्टी, शव यात्रा, पूजा अर्चना की नियत से एकत्रित व्यक्तियों, धार्मिक जुलूस पर लागू नहीं होगा। सिख व नेपाली समुदाय के लिए धार्मिक रीति-रिवाज के अनुरुप कृपाण व खुखरी रखकर चलने पर उनके विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *