कोर्ट के आदेश की अवमानना पर परिवहन सचिव के के सोन का वेतन रोकने के आदेश : आदेश के अनुपालन के बाद ही जारी होगी सैलरी

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मिरर मीडिया : ट्रांसपोर्ट सचिव केके सोन का वेतन रोकने का झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है दरअसल मामला राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान से संबंधित है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन पाठक की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के बाद ही उनका वेतन रिलीज किया जाएगा।

जानकारी दे दें कि अलग राज्य गठन के बाद हुए कैडर विभाजन में झारखंड आए ट्रांसपोर्ट कर्मियों का राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में समायोजन किया गया था लेकिन बाद में जब वह सेवानिवृत्त हुए तो पेंशन के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने उस पुरानी अवधि को नहीं जोड़ा जिसे ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने कैडर डिवीजन के पूर्व किया था।
वहीं अब इस मामले से संबंधित दायर याचिका के अनुसार हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन भुगतान पुरानी अवधि को जोड़कर किया जाए फ़िर भी भुगतान नहीं किया गया।

इधर राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ही हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई पर कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसके बाद कर्मियों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। जिसपर पूर्व की सुनवाई में के के सोन कोर्ट में उपस्थित हुए थे और अंडरटेकिंग दिए थे कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करा देंगे, लेकिन उनके द्वारा इस पर कदम नहीं उठाया गया। वहीं शुक्रवार को मामले की हुई सुनवाई में कोर्ट ने केके सोन की सैलरी को बंद करने का आदेश दिया और कहा कि आदेश के अनुपालन के बाद ही उनकी सैलरी जारी होगी।

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