बाल विवाह एवम महिलाओं से जुड़े कानून पर किया गया जागरूक

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद के अध्यक्ष राम शर्मा के निर्देश पर झरिया विस्थापितों के बीच विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । बेलगड़िया बिहार कॉलोनी झरिया मे विस्थापितों को संबोधित करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या अश्विनी ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक बुराई के साथ-साथ दंडनीय अपराध भी है, और यह नारी सशक्तिकरण के रास्ते मे बहुत बड़ा बाधक है । क्योंकि समाज के निचले तबके में ऐसा देखा जाता है कि अशिक्षा एवं अज्ञानता के अभाव मे पढ़ने की उम्र में लोग अपने बच्चों को विवाह कर देते हैं जिससे उसका शारीरिक , मानसिक, समाजिक उत्थान को रूक जाता है इस दौरान पैनल अधिवक्ता ज्ञानेश्वर गिरी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा दी जा रही निशुल्क विधिक सहायता एवं प्राधिकार के उद्देश्यों के बारे में जागरूक किया ।


कार्यक्रम को सफल बनाने अधिवक्ता मिथिलेश मिश्रा, पीएलवी शैलेंद्र दास एवं दर्जनों की संख्या मे उपस्थित जनता ने अपना अहम योगदान दिया ।

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